'मजीठीया'साठी 'भास्कर'च्या कर्मचारयांची धरणे

'मजीठीया' वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन मीलावे म्हणून दैनिक 'भास्कर'चे कर्मचारी धरणे आंदोलन करीत आहेत. काही कर्मचारी न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. कर्मचारी वर्गातर्फे एमडी ला पत्रही देण्यात आले आहे. जुने कर्मचारी 'मजीठीया'नुसार वेतनाच्या मागणीवर अडून बसले तर कॉस्ट कटिंग करण्याच्या निर्णयाप्रत भास्कर प्रशासन आल्याचे समजते. तसे झाल्यास नव्या प्रोजेक्ट्सन त्याचा पहिला फटका बसेल. बिहारात तसेच महाराष्ट्रात 'दिव्य मराठी'मध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थानपेक्षा अधिक वेतन दिल्याच्या असंतोष आधीच आहे. यानिमित्ताने काही कर्मचारी कपात व काहींचे वेतन कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या अतिरिक्त कर्मचारी यादी बनविण्याचे काम 'दिव्य'चा एचआर विभाग करीत असल्याचे समजते. महाराष्ट्रातून पुरेसे उत्पन्न नाही व भरमासाठ खर्च त्यातच ब्रांड बदनाम झाल्याने भोपाल प्रशासन चांगलेच वैतागत असल्याची चर्चा आहे. 
 
राजस्थानात पत्रकार संघटना आक्रमक झाल्या असून त्यांनी कामगार मंत्रालयाला पत्र लिहून सर्व वर्तमानपत्रांची माहिती मागविली आहे. 
 
दरम्यान, मजीठीया वेतन हे करार, सीटीसी व सर्व कर्मचारी वर्गासाठी बंधनकारक केले गेले आहे.  
 
कोणालाही नव्या पद्धतीने वेतन मिळत नसेल तर ते त्या-त्या ठिकाणच्या सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात खालीलप्रमाणे विहित नमुन्यात तक्रार करू शकतात. हा अर्ज मराठी, इंग्रजी किंवा इतर भारतीय भाषातही स्वीकारला जाईल.

वेतन भुगतान अधिनियम की धारा 15/3 के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप

                   न्यायालय प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम ………….. क्षेत्र,…….
                   प्रकरण संख्याः...................... /2014
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                                                                                                                                …. प्रार्थी/कर्मचारी
                                                                     बनाम
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                                                                                                                         …. प्रतिपक्षी/नियोजक
                 
                               प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15/3 वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
मान्यवर,
              प्रार्थी निम्न निवेदन करता है:-
1. यह कि प्रार्थी प्रतिपक्षी द्वारा नियोजित श्रमिक है, जिसका पता सूचना आदि प्रेषित करने हेतु ऊपर शीर्षक में अंकित है।
2. यह कि प्रतिपक्षी प्रार्थी के वेतन के भुगतान के लिए अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसका पता सूचना आदि प्रेषित करने हेतु ऊपर शीर्षक में अंकित है।
3. यह कि प्रार्थी प्रतिपक्षी के यहाँ ………………………..के पद पर दिनांक ……………………….. से नियोजित था।  उस का वेतन …………………….. प्रतिमाह था।  प्रार्थी का दिनांक ……………. से दिनांक  …………………. तक का वेतन प्रतिपक्षी ने देरी कर के भुगतान नहीं किया है।
अथवा/तथा
प्रार्थी के दिनांक ……………………….. से दिनांक ………………………… तक के वेतन से रुपए  …….. ……………………………. की अवैधानिक कटौती कर ली गई है।
4. यह कि प्रार्थी को प्राप्त होने वाले लाभ का मूल्य रुपए ………………….. अक्षरे रुपए…………… ……………………………… मात्र है।
5. यह कि प्रार्थी प्रार्थना करता है कि अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रतिपक्षी को आदेश हो कि वह:-
क. प्रार्थी को उसके भुगतान न किए गए एवं अवैधानिक रुप से काटे गए वेतन की अनुमानित धनराशि का भुगतान करे, तथा
ख. भुगतान न किए गए व अवैधानिक रुप से काटे गए वेतन की अनुमानित धनराशि से दस गुणा हर्जाने का भुगतान करे।
सत्यापन-
मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य प्रार्थी के ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य है।
                                           
हस्ताक्षर प्रार्थी
(प्रार्थी का नाम)……………………………………………………
(प्रार्थी का पता) ……………………………………………………
……………………………………………………..प्रार्थी/कर्मचारी
स्थान-………………
दिनांक- …………………….